ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रेशर हॉर्न की बिक्री पर लगी रोक

भागलपुर/शहर

भागलपुर,13 मार्च 2024, भागलपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण की समस्या को देखते हुए वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगाकर बेचने पर रोक लगा दी गई है। जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी के निर्देश के आलोक में वाहन विक्रेताओं को इसके संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से सचेत किया गया है,

कि यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई विक्रेता वाहन में प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन विक्रय करता है तो उनके विरुद्ध विधि सम्मति कार्रवाई की जाएगी।

जिन वाहन विक्रेताओं को सूचित किया गया है उनमें अमित ऑटोमोबाइल्स भागलपुर, हरिदान एंटरप्राइजेज, मां सरस्वती ट्रैक्टर्स भागलपुर, पिंकी इंजीनियरिंग भागलपुर, प्रकृति एग्रिमप्लेमेंट भागलपुर, पि एस ट्रेडर्स भागलपुर, पूर्णिया मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर, साह एजेंसी भागलपुर, संतोष ट्रेडर्स भागलपुर, सीमांचल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर, विक्रमशिला ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर एवं लगून हुंडई सबौर, भागलपुर शामिल हैं।

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