सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील बनाना पड़ा महंगा, कटिहार में दो युवक गिरफ्तार, भेजे गए जेल

कटिहार | सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोवर्स की होड़ में हथियार के साथ रील बनाना दो युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कोढ़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोढ़ा थाना क्षेत्र के दो युवकों का हथियार लहराते हुए एक रील वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था। वीडियो में युवक खुलेआम पिस्टल जैसी दिखने वाली वस्तु के साथ पोज देते और फिल्मी गानों पर एक्टिंग करते नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई।

कोढ़ा थाना पुलिस ने की तत्परता से कार्रवाई

वीडियो के वायरल होते ही कोढ़ा थाना प्रभारी ने तकनीकी जांच के माध्यम से युवकों की पहचान की। इसके बाद एक विशेष टीम गठित कर दोनों आरोपियों को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से एक देशी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार युवकों की पहचान राहुल कुमार और विक्की यादव के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि वे सोशल मीडिया पर लाइक और लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा वीडियो बनाते थे। उन्होंने यह भी बताया कि हथियार उन्होंने किसी परिचित से दिखावे के लिए लिया था।

आपराधिक धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने इस कार्रवाई को एक सख्त संदेश बताया और कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी

कटिहार पुलिस अब सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए साइबर सेल को और अधिक सक्रिय करने की योजना बना रही है। खासकर युवाओं को गुमराह करने वाले ऐसे वीडियो कंटेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

पुलिस की अपील : सोशल मीडिया का करें जिम्मेदारी से उपयोग

इस मामले के बाद पुलिस ने आम जनता, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का उपयोग सोच-समझ कर करें। किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि या उसका प्रदर्शन कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

 

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