नगर परिषद बांका उपचुनाव को लेकर संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित
स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर अधिकारियों ने दिए सख्त निर्देश
रिपोर्ट – श्यामानंद सिंह, बांका

बांका, 26 जून 2025। आगामी नगरपालिका उप निर्वाचन 2025 के अवसर पर नगर परिषद, बांका क्षेत्र में स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर बांका समाहरणालय सभागार में एक संयुक्त ब्रीफिंग का आयोजन किया गया।
इस ब्रीफिंग की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक, बांका एवं अपर समाहर्ता, बांका ने संयुक्त रूप से की। ब्रीफिंग का उद्देश्य निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं सुरक्षाबलों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना तथा शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना था।
मतदान को लेकर रणनीति स्पष्ट
संयुक्त ब्रीफिंग में स्पष्ट किया गया कि चुनाव कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की पहचान, और स्ट्रांग रूम की निगरानी से लेकर मतगणना तक सभी प्रक्रियाएं सख्त निगरानी में होंगी।
निष्पक्षता सर्वोपरि: पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक, बांका ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रहेगी और आवश्यकतानुसार पूर्ववर्ती अभियानों में संलिप्त लोगों पर नजरबंदी की कार्रवाई भी की जा सकती है। सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।
मतदाता हों निडर, मतदान करें निर्भय होकर
अपर समाहर्ता, बांका ने मतदाताओं से अपील की कि वे निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने मतदानकर्मियों को निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर सुव्यवस्थित व्यवस्था, आवश्यक सुविधाएं जैसे शौचालय, पीने का पानी, रैम्प और मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य
बैठक में यह भी दोहराया गया कि आदर्श आचार संहिता का पालन सख्ती से कराया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी दल या प्रत्याशी द्वारा उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारी रहें सतर्क और संवेदनशील
संयुक्त ब्रीफिंग में उपस्थित चुनाव पर्यवेक्षकों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों, स्टैटिक मजिस्ट्रेटों, पुलिस पदाधिकारियों, एवं मतदान केंद्र प्रभारियों को उनके दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी गई। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय पर रिपोर्टिंग, मतदान मशीनों की सुरक्षा, और वोटरों की सुविधा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।
सोशल मीडिया पर भी नजर
अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से अफवाहों और भ्रामक प्रचार पर भी नजर रखी जाएगी। सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी भ्रामक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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