लोक शिकायतों की सुनवाई में जिला पदाधिकारी ने दिखाई सख़्ती, 14 मामलों में हुई कार्रवाई

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की हुई सुनवाई, मढ़ौरा सीओ पर लगा ₹1000 का जुर्माना

छपरा (सारण), 01 जुलाई

जिला पदाधिकारी अमन समीर ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपील के तहत दर्ज 14 लोक शिकायत मामलों की सुनवाई की। इस दौरान प्रशासनिक सख़्ती का नज़ारा भी देखने को मिला।

5 मामलों में अंतिम आदेश, 9 मामलों में आगे की सुनवाई
डीएम ने 14 में से 5 मामलों में अंतिम रूप से आदेश पारित किया, जबकि शेष 9 मामलों में लोक प्राधिकारों को पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

मढ़ौरा अंचलाधिकारी पर जुर्माना
सुनवाई के दौरान परिवादी किरण देवी के अतिक्रमण संबंधी प्रकरण में जिला पदाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। पूर्व आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा संदर्भित स्थल से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर, डीएम ने ₹1000 का आर्थिक दंड लगाने का आदेश पारित किया।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण पर जोर
डीएम अमन समीर ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा,

“लोक शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारियों को सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहकर जनता की शिकायतों का समाधान करना होगा।

शिकायत निवारण से बढ़ेगा प्रशासन पर जनता का विश्वास
जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया को सशक्त बनाना जनविश्वास की पुनर्स्थापना की दिशा में अहम कदम है। ऐसे सुनवाई से आम नागरिकों को यह संदेश मिलता है कि उनकी आवाज़ को प्रशासन में गंभीरता से सुना जा रहा है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *