बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : भागलपुर में 11 नवंबर को मतदान

डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक, आदर्श आचार संहिता लागू

भागलपुर | 6 अक्टूबर 2025
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के साथ ही भागलपुर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता और उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी उपस्थित थे।

डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भागलपुर जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर द्वितीय चरण में मतदान होगा।

निर्वाचन कार्यक्रम

  • 13 अक्टूबर – अधिसूचना जारी
  • 20 अक्टूबर – नामांकन की अंतिम तिथि
  • 21 अक्टूबर – नामांकन पत्रों की संवीक्षा
  • 23 अक्टूबर – नाम वापसी की अंतिम तिथि
  • 11 नवंबर (मंगलवार) – मतदान
  • 14 नवंबर (शुक्रवार) – मतगणना
  • 16 नवंबर – निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त

भागलपुर के मतदाता

कुल 22,18,492 मतदाता

  • पुरुष – 11,43,917
  • महिला – 10,74,488
  • तृतीय लिंग – 87
  • पीडब्ल्यूडी मतदाता – 21,749
  • 80 वर्ष से अधिक आयु – 29,093

कुल 2,678 मतदान केंद्र, 1,295 मतदान भवनों में स्थापित किए गए हैं।

आदर्श आचार संहिता प्रभावी

डीएम ने बताया कि प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके पालन हेतु 72 एसएसटी, 23 एफएसटी, 7 वीवीटी, 7 वीएसटी एवं 301 सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
सरकारी एवं निजी संपत्तियों पर लगी अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाने की समय-सीमा तय की गई है —

  • सरकारी संपत्ति से 24 घंटे में
  • सार्वजनिक संपत्ति से 48 घंटे में
  • निजी संपत्ति से 72 घंटे में

डिस्पैच और मतगणना केंद्र

  • बिहपुर: इंटर उच्च विद्यालय, तुलसीपुर
  • गोपालपुर: इंटर उच्च विद्यालय, नवगछिया
  • पीरपैंती: लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय, मलिकपुर
  • कहलगांव: इंटर शारदा पाठशाला
  • भागलपुर व नाथनगर: राजकीय पॉलिटेक्निक, बरारी
  • सुल्तानगंज: राजकीय महिला आईटीआई, भागलपुर

मतगणना केंद्र – राजकीय पॉलिटेक्निक (बरारी) एवं राजकीय महिला आईटीआई (भागलपुर)।

🔍 निर्वाचन आयोग के नवाचार

  • मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा सुविधा
  • औसतन 1200 मतदाता प्रति केंद्र
  • ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो
  • सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग
  • 100 मीटर के बाहर बूथ बनाने की अनुमति
  • डीएम के निर्देश

डीएम ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने पोस्टर-बैनर स्वयं हटा लें, अन्यथा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
उन्होंने कहा कि रैली, जुलूस या लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेना आवश्यक है।
प्रत्याशी अपने व्यय का विवरण “शैडो रजिस्टर” में दर्ज करें — प्रत्येक विधानसभा के लिए व्यय सीमा ₹40 लाख तय है।

 

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