समीक्षा भवन में बाल संरक्षण कानूनों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण–सह–जागरूकता कार्यशाला आयोजित

भागलपुर, 17 दिसंबर।
समीक्षा भवन में आज जिला बाल संरक्षण इकाई, भागलपुर के तत्वावधान में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों एवं सभी संबंधित हितधारकों के लिए बाल संरक्षण, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, बिहार किशोर न्याय नियमावली तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला–सह–जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सहभागिता की और उपस्थित अधिकारियों को कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई और कानूनी प्रावधानों की सम्यक समझ अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस, प्रशासन और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।

प्रशिक्षण सत्रों के दौरान विशेषज्ञों द्वारा बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी की भूमिका, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण की प्रक्रिया, बाल पीड़ितों से व्यवहार, एफआईआर से लेकर न्यायिक प्रक्रिया तक की जिम्मेदारियां तथा पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अनुसंधान की बारीकियां विस्तार से समझाई गईं। साथ ही व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से यह बताया गया कि कानूनों का पालन करते हुए पीड़ित बच्चों को किस प्रकार सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगात्मक वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जमीनी स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे बाल अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनती है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में कानूनों के सख्त और संवेदनशील अनुपालन का संकल्प लिया।

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