फर्जी लूट कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, शिकायतकर्ता गिरफ्तार

भागलपुर।
भागलपुर जिले के सजौर थाना कांड संख्या 191/25, दिनांक 20 नवंबर 2025, धारा 304(4) भारतीय न्याय संहिता–2023 के अंतर्गत दर्ज एक मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन किया है। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि कांड में लूट की जो कहानी बताई गई थी, वह पूरी तरह मनगढ़ंत थी और स्वयं वादी ही इसका आरोपी निकला।
पुलिस के अनुसार, वादी सिंकू कुमार (उम्र करीब 24 वर्ष), पिता अजय मंडल, निवासी पुरैनिया, थाना धोरैया, जिला बांका के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया था।
तकनीकी जांच से हुआ खुलासा
अनुसंधान के क्रम में मानवीय आसूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने कांड में कथित रूप से लूटे गए मोबाइल फोन एवं अन्य सामान को वादी के ही घर से विधिवत बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद संदेह के आधार पर वादी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पूछताछ के दौरान वादी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय
इस कांड के सफल उद्भेदन में जिला आसूचना इकाई और सजौर थाना की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के झूठे मामलों से न केवल पुलिस संसाधनों का दुरुपयोग होता है, बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उद्भेदन में शामिल पुलिस पदाधिकारी/कर्मी
पु०नि० परमेश्वर सहनी, जिला आसूचना इकाई, भागलपुर
पु०नि० चंदन कुमार, जिला आसूचना इकाई, भागलपुर
पु०अ०नि० रामदयाल कुमार, प्रभारी थानाध्यक्ष, सजौर
सिपाही पुष्पम सिंह, जिला आसूचना इकाई, भागलपुर
सिपाही सुरजित कुमार, जिला आसूचना इकाई, भागलपुर
इसके अतिरिक्त, धोरैया थाना (जिला बांका) का भी कांड के उद्भेदन में सहयोग प्राप्त हुआ।
पुलिस की अपील
भागलपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की झूठी या भ्रामक सूचना पुलिस को न दें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है और इससे वास्तविक जरूरतमंद मामलों की जांच प्रभावित होती है।
